शातिर अभियुक्त कलीम की कुर्की प्रक्रिया शुरू, प्रशासन की सख्त चेतावनी।
आत्मसमर्पण नहीं किया तो होगी चल संपत्ति की कुर्की।
आज़मगढ़ ज़िले के थाना जीयनपुर पर पंजीकृत गंभीर मुकदमा अपराध संख्या 487/24 धारा 303(2) में फरार चल रहे शातिर अभियुक्त कलीम पुत्र इस्लाम निवासी शाहपुर की तलाश में पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है। विवेचक उपनिरीक्षक अमित कुमार वर्मा के नेतृत्व में दिनांक 25.04.2025 को गठित पुलिस टीम ने अभियुक्त के घर दबिश दी, लेकिन वह मौके से फरार मिला। घर पर ताला लगा मिला, जिससे अभियुक्त की फरारी की पुष्टि हुई। मौके पर मौजूद पुलिस टीम उपनिरीक्षक श्री विश्वजीत पांडे, श्री पवन यादव व श्री हरीश शुक्ला सहित अन्य अधिकारियों ने माननीय न्यायालय के आदेशानुसार धारा 84 BNSS के अंतर्गत दिनांक 25.04.2025 को कुर्की की उद्घोषणा अभियुक्त के घर के बाहर चस्पा की। इस दौरान गांव के ग्राम प्रधान सहित अनेक ग्रामीण गवाह के रूप में उपस्थित रहे।
प्रशासन ने मौके पर मुनादी कराते हुए स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि अभियुक्त शीघ्र आत्मसमर्पण नहीं करता है तो धारा 85 BNSS के अंतर्गत उसकी समस्त चल संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में सख्त संदेश गया है कि कानून से बचने की कोई गुंजाइश नहीं है।
पुलिस प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि यदि अभियुक्त की कोई जानकारी हो तो तुरंत नजदीकी थाना को सूचित करें। कानून के हाथ लंबे हैं, अपराधी कितना भी चालाक हो, अंततः कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता है।