सर्वोच्च न्यायालय मे डॉन अबू सलेम की रिहाई को लेकर सरकार को दिया आदेश,इस तारीख को रिहा…
आज़मगढ़ यूपी। 1992 मे मुंबई मे हुवे सीरियल बम ब्लास्ट के दोषी अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की सज़ा पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक बेहद अहम फैसला सुनाया है और सरकार को नेशनल कमिटमेंट पूरा करने का आदेश दिया है,गौर तलब रहे कि अबू सलेम को मुंबई की विशेष अदालत मे मुंबई बम ब्लास्ट केस मे दोषी करार देते हुवे उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी जिसके बाद अबू सलेम ने सज़ा के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय मे याचिका दायर की थी। ज्ञात रहे कि अबू सलेम को 11 नवम्बर को 2005 को लम्बी कानूनी लड़ाई के बाद पुर्तगाल से प्रतयर्पण कर भारत लाया गया था,प्रतयर्पण की शर्तो के अनुसार भारत सरकार ने पुर्तगाल सरकार से वादा किया था कि अबू सलेम को 25 वर्ष से अधिक की कारावास नही दी जायेगी,वही 25 फरवरी 2015 को टाडा कोर्ट ने सलेम को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी जिसके खिलाफ डॉन ने सर्वोच्च न्यायालय मे अपील दायर की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि गैंगस्टर अबू सलेम की सजा पूरी होने पर उसे रिहा किया जाए, कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार, पुर्तगाल सरकार से किए गए उस वादे को पूरा करने के लिए बाध्य है, जिसमें कहा गया था कि अबू सलेम को 25