मुस्लिम पक्ष के वकील ने शिवलिंग को लेकर जो बात बताई वही सच्चाई भी है, क्योंकि अक्सर…

 ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में तीन दिन तक सर्वे चलने के बाद हिंदू पक्ष के वकील ने दावा किया है कि मस्जिद के अंदर एक तालाब में शिवलिंग मिला है। जिसपर कोर्ट ने उस तालाब को सील करने का आदेश दे दिया है। अब अंजुमन इंतेजामियया मस्जिद कमिटी के वकील ने कहा है कि ‘शिवलिंग’ पाए जाने का दावा करने वाले पक्षकार केवल गुमराह कर रहे हैं। ऐसा कुछ नही मिला है ।

    



वकील रईस अहमद अंसारी ने कहा, ‘ज्ञानवापी मसंजिद के वजूखाना में केवल एक फव्वारा है। जिस संरचना को शिवलिंग बताया जा रहा है ये सभी दावे झूठे हैं जानकारी के मुताबिक मस्जिद के ऊपरी हिस्से में नमाज पढ़ी जाती है। वहीं वजू करने की जगह है। इसी तालाब में शिवलिंग मिलने की बात कही गई है। कोर्ट ने इस इलाके को सील करने का और कड़ा पहरा लगाने का आदेश दिया है। इसके अलावा वहां किसी के भी आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।





रईस ने कहा, ‘कोर्ट ने जल्दबाजी में आदेश दे दिया। हम इस आदेश से संतुष्ट नहीं हैं और इसे चुनौती देंगे।’ इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद कमिटी ने आपील की है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच मंगलवार को इस याचिका की सुनवाई करेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोर्ट द्वारा नियुक्त कमिश्नर को ज्ञानवापी में सर्वे करने का आदेश दिया था।

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