सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे गुट को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने विधायकों को….
वही कोर्ट में बागी विधायकों ने कहा कि डिप्टी स्पीकर की भूमिका खुद संदिग्ध है ऐसे में वह उनको आयोग ठहराने का नोटिस जारी कैसे कर सकते हैं. वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु ने कहा कि बागी विधायकों को पहले हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए था वही कोर्ट ने विधायकों को डिप्टी स्पीकर द्वारा आयोग करार देने के नोटिस पर फौरी तौर पर रोक लगा दी है।
बागी विधायकों को आज आयोग ठहराये जाने वाले नोटिस पर 5:00 बजे तक जवाब देना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिप्टी स्पीकर के इस नोटिस पर 11 जुलाई तक रोक लगाई जाती है। मतलब अब तक इन विधायकों को आयोग नहीं ठहराया जा सकता है।
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