ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, नमाज़ पढ़ने को लेकर दिया ये आदेश…
सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को आदेश दिया है कि मस्जिद परिसर में जिस जगह ‘शिवलिंग’ मिलने की बात कही जा रही है, उस जगह को संरक्षित रखा जाए इसके साथ ही अदालत ने कहा कि मुस्लिम पक्ष के वहाँ नमाज़ पढ़ने पर कोई रोक नहीं होगी अदालत ने इस मामले पर सुनवाई की अगली तारीख गुरुवार तय की है।
हालांकि निचली अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रही कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है मुस्लिम पक्ष की ओर से ये मांग की गई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद में यथास्थिति बरकरार रखी जाए। याचिकाकर्ता की तरफ़ से सीनियर एडवोकेट हुज़ेफ़ा अहमदी सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रख रहे हैं ।
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा की शिवलिंग कहाँ पर मिला उसकी सही जगह क्या थी इसपर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्होंने कमीशन की रिपोर्ट नही देखी है जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने भी कमीशन की रिपोर्ट नहीं देखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर 19 मई तक जवाब माँग कोर्ट अब 19 मई को करेगा इस मामले पर सुनवाई!
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